चंडीगढ़ पी.जी. आई. कर्मचारियों के विरुद्ध आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोलकर कानून अपने हाथ में लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी
चंडीगढ़: जुलाई 19, 2022 : ( AVAJ APKI NEWS )
चंडीगढ़ पी.जी. आई. कर्मचारियों के विरुद्ध आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोलकर कानून अपने हाथ में लेने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की सिफारिशों पर पीजीआई के उपरोक्त कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. आयोग ने गंभीरता से विचार किया 14 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की, जिन्होंने जानबूझकर आरक्षण के खिलाफ मोर्चा बनाया और समाज में अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का प्रयास किया और अमानवीय वातावरण बनाने का प्रयास किया। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचारों की रोकथाम इसके संशोधनों के साथ पठित।
आयोग ने 20.06.2022 और 04.07.2022 को हुई अंतिम सुनवाई के समापन के बाद सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एसएसपी, यूटी, चंडीगढ़ को व्यक्तिगत रूप से बुलाया है।
आयोग ने सरकार के आदेशानुसार दिनांक 02.07.1997 से पोस्ट आधारित आरक्षण रोस्टर को लागू नहीं करने के लिए आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई भारी शिकायतों का भी संज्ञान लिया। भारत के कानूनों और प्रावधानों के तहत आरक्षित प्रतिनिधियों के अधिकारों के हितों को बचाने के लिए 02. 07.1997 से आरक्षण रोस्टर को लागू करने के लिए पूरी कवायद के साथ 01.08.2022 को व्यक्तिगत रूप से निदेशक पीजीआई को बुलाया है।
निदेशक, पीजीआई को भी सभी पीजीआई जनरल और ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी संघ चंडीगढ़ के सभी एडहॉक फ्रंट प्रमोटरों और पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया है।
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