NewsPunjab

पंजाब सरकार ने ला अफसरों कि नियुक्तियों में आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में डाली याचिका बापिस ली

पंजाब सरकार अपने नौकरियों में आरक्षण के कानून मुताबिक अस्थायी नियुक्तियों में दे आरक्षण :- सांपला

चंडीगढ़- जुलाई 15,2022: (AVAJ APKI NEWS )

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)के चेयरमैन विजय सांपला ने ऐड्वकेट जनरल पंजाब के कार्यालय मे ला ऑफिसर / कानून अधिकारी कि नियुक्तियों में पंजाब सरकार को अपने बनाए हुए कानून‘पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006’के मुताबिक अनुसूचित जाति के उमीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने को कहा |

पंजाब सरकार एनसीएससीके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चली गई और कह सकते हैं कि खुद के बनाए हुए कानून और उस उपरांत मुख्य सचिव व ग्रह सचिव द्वारा उसे लागू करने के लिए सरकारी विभागों को जारी किए गए पत्रों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चली गई |

लेकिन गुरुवार को पंजाब सरकार ने अपने आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के खिलाफ दायर याचिका को बापिस ले लिया |

विजय सांपला ने कहा कि पंजाब सरकार तुरंत ‘पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006’के मुताबिक अनुसूचित जाति के उमीदवारों के लिए आरक्षण ऐड्वकेट जनरल पंजाब के कार्यालय मे ला ऑफिसर की नियुक्तियों में करने के साथ जहां-जहां भी रिक्त पदों में ऐड –हॉक तोर पर, वर्क चार्ज्ड ईस्टैब्लिश्मन्ट के तहत, शॉर्ट टर्म पर, डेली वैज तहत यां कान्ट्रैक्ट पर नियुक्ति कर रही है, वहाँ भी पंजाब सरकार अपने बनाए हुए आरक्षण कानून मुताबिक आरक्षण सुनिश्चित करे |